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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2024 – ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana
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Table of Contents

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक ऐसी योजना है जो हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों की बेटियों को ₹71,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक कुरीतियों जैसे कि दहेज प्रथा को खत्म करने में मदद करना है।SARKARINAUKRINETWORK.

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Overview

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
राज्यहरियाणा
लाभार्थीगरीब परिवार की बेटियां
उद्देश्यविवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://haryanascbc.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर0172-2707009

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक सरकारी योजना है जो हरियाणा के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि दो किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा उद्देश्य (Objective)

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को आसान बनाना है। इस योजना के तहत, सरकार बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि बेटियों के परिवारों को शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी को आसान बनाना।
  • बेटियों के परिवारों को शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करना।
  • बेटियों के अधिकारों को बढ़ावा देना।
  • बेटियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देना।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद कर सकती है।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefits and Features)

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ और विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ

  • गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • बेटियों के परिवारों को शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करना।
  • बेटियों के अधिकारों को बढ़ावा देना।
  • बेटियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देना।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के विशेषताएं

  • इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 71,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह सहायता राशि दो किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा धनराशि (Amount and Benefit)

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, लाभार्थियों को 71,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि दो किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

प्रथम किस्त 35,000 रुपये की होती है, जो बेटी की शादी के 6 महीने पहले जारी की जाती है। दूसरी किस्त 36,000 रुपये की होती है, जो बेटी की शादी के 3 महीने पहले जारी की जाती है।SARKARINAUKRINETWORK.

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा ताज़ा जानकारी (Latest Update)

सरकार ने इस योजना के बारे में नई जानकारी जारी की है. इस योजना के तहत पहले निम्न वर्ग की बेटियों को शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि दान में दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इस राशि में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे गरीब लड़कियों को अब शादी के लिए 71,000 रुपये मिलेंगे। यह चलेगा. वहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि इस व्यवस्था का लाभ अब दिव्यांग लोगों को भी दिया जाएगा।

सरकार ने कहा है कि अगर लड़का और लड़की दोनों शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. हालाँकि, ऐसी स्थिति में, यदि कोई लड़का या लड़की विकलांग हो जाती है, तो उनकी शादी के लिए 31,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस अपडेट के साथ सरकार ने यह भी कहा कि विकलांग लोगों को यह लाभ तभी मिलेगा जब उनकी विकलांगता 40% से अधिक होगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्रता (Eligibility)

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्र होने के लिए, आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए।
  • आपके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आपकी बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा दस्तावेज (Documents)

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पते का प्रमाण
  • लड़का और लड़की दोनों के एडमिट कार्ड अथवा मार्कशीट
  • लड़की के बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी (आईएफसी कोड के साथ)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanascbc.gov.in/ है। इस वेबसाइट पर आप योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Application

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां, आपको “नया पंजीकरण” टैब पर क्लिक करना होगा। फिर, आपको अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद, आपको अपने व्यक्तिगत विवरण, राशन कार्ड और बैंक खाते के विवरण भरने होंगे। अंत में, आपको अपने दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको अपने स्थानीय आवास कार्यालय में जाना होगा। वहां, आपको एक आवेदन पत्र लेना होगा और भरना होगा। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन पत्र और दस्तावेजों को कार्यालय में जमा करें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “नया पंजीकरण” टैब पर क्लिक करें।
  3. अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. ओटीपी दर्ज करें।
  5. अपने व्यक्तिगत विवरण, राशन कार्ड और बैंक खाते के विवरण भरें।
  6. अपने दस्तावेजों को अपलोड करें।
  7. “जमा करें” पर क्लिक करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. अपने स्थानीय आवास कार्यालय में जाएं।
  2. एक आवेदन पत्र लें और भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. आवेदन पत्र और दस्तावेजों को कार्यालय में जमा करें।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने में या फिर आवेदन करने में अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, तो आप 0172-2707009 टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपनी समस्या या अपनी शिकायत उन्हें बोल सकते हैं।

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